बढ़ गई हैं लालू यादव की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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बढ़ गई हैं लालू यादव की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए लालू यादव को जमानत दी थी कि साढ़े तीन साल में पौने दो साल की सजा लालू यादव ने काट ली थी. आधी सजा काटने के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दिया था. इसी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ दायर सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर चारा घोटाले मामले में लालू यादव से जवाब मांगा है.

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार मानते हुए जमानत दे दी थी. लालू यादव की सजा को निलंबित कर दिया था. सीबीआई ने हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है. सीबीआई के इस कदम से फिलहाल आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की चिंता बढ़ गई है.

हाईकोर्ट ने यह कहते हुए लालू यादव को जमानत दी थी कि साढ़े तीन साल में पौने दो साल की सजा लालू यादव ने काट ली थी. आधी सजा काटने के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दिया था. इसी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

वहीं, सीबीआई का कहना है कि लालू यादव अगर जेल से बाहर आएंगे तो पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं. वहीं, लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही उन्हें जमानत दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि किसी कैदी को सजा मिलती है और आधी सजा काट लेता है तो जमानत दी जा सकती है.

वहीं, सीबीआई का ये भी कहना है कि लालू यादव अन्य मामले में भी सजायफ्ता कैदी हैं इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए.

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई उस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हालांकि अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है. बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के साथ लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) गठबंधन सहयोगी दल हैं.