तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला
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तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

तेजस्वी यादव को दरअसल यह बंगला बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार की तरफ से इसे खाली करने का नोटिस दिया गया था.

नई दिल्ली/पटना : राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. बंगला विवाद में उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब उन्हें सरकारी सरकारी बंगला खाली करना होगा. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी की उस याचिका को खरिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी. इससे पहले उन्हें पटना हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. तेजस्वी यादव पटना के उस बड़े बंगले को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो उन्हें उपमुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिया गया था. 

पटना हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंच पहले ही तेजस्वी यादव की याचिका खारिज कर चुकी थी. अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

तेजस्वी यादव को दरअसल यह बंगला बिहार के उपमुख्यमंत्री के तौर पर दिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार की तरफ से इसे खाली करने का नोटिस दिया गया था. तेजस्वी यादव का बंगला विवाद काफी समय से चल रहा है.

वहीं, बिहार सरकार की ओर से बंगला खाली कराने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात पर खाली नहीं कराया जा सका था. पुलिस जब बंगला खाली कराने के लिए 5 देशरत्न मार्ग पहुंची थी तो उन्हें आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था.