शहाबुद्दीन के आरोपों को तिहाड़ जेल ने किया खारिज, कोर्ट में कहा- मिल रही है आम कैदियों वाली सुविधाएं
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शहाबुद्दीन के आरोपों को तिहाड़ जेल ने किया खारिज, कोर्ट में कहा- मिल रही है आम कैदियों वाली सुविधाएं

शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले साल फरवरी से कानून के खिलाफ और बिना किसी अदालती आदेश के यहां तिहाड़ जेल में एकांत कारावास में रखा गया है.

शहाबुद्दीन के आरोपों को तिहाड़ जेल ने खारिज कर दिया है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/पटना : तिहाड़ जेल के प्रशासन ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा एकान्त कारावास और उत्पीड़न के आरोपों को दिल्ली हाइकोर्ट में खारिज करते हुए कहा कि शहाबुद्दीन को उच्च सुरक्षा सेल में उन सभी सुविधाओं के साथ रखा गया है जो अन्य कैदियों को मिलता है. 

  1. जेल प्रशासन ने कोर्ट से कहा- शहाबुद्दीन को उच्च सुरक्षा सेल में रखा गया है
  2. शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ शिफ्ट किया गया था
  3. दिल्ली हाइकोर्ट ने सीबीआई और सरकार से जवाब मांगा था

जेल अधिकारियों की बातों पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने नेता को कहा कि जिन परिस्थितियों में वह जेल में बंद हैं, अगर वह उससे संतुष्ट नहीं हैं तो जेल अधिकारियों के समक्ष अपना ज्ञापन रखें. शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार की सीवान जेल से यहां स्थानांतरित किया गया था.

गौरतलब है कि शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया था कि उन्हें पिछले साल फरवरी से कानून के खिलाफ और बिना किसी अदालती आदेश के यहां तिहाड़ जेल में एकांत कारावास में रखा गया है. दिल्ली हाइकोर्ट ने सीबीआई और आप सरकार से जवाब मांगा था.

अंडा और दूध से भी वंचित किया गया- शहाबुद्दीन
शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें तिहाड़ जेल कैंटीन की सुविधा और विशेष तौर पर अंडा और दूध से भी वंचित किया गया है. हालांकि, जेल में रखे जाने के दौरान डॉक्टर ने इन चीजों को खाने को कहा था. याचिका में कहा गया है, 'इस तरह आवश्यक पोषक तत्वों से वंचित किए जाने से याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है. तिहाड़ लाए जाने के बाद से उनका वजन 15 किलोग्राम घटा है. ऐसा उन्हें दिए जाने वाले अस्वास्थ्यकर आहार की वजह से हुआ है'. याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई साफ तौर पर स्थापित करती है कि अधिकारी उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं.

सीवान जेल से तिहाड़ जेल किया गया है स्थानांतरित
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 15 फरवरी को शहाबुद्दीन को बिहार में सीवान जेल से यहां तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद शहाबुद्दीन को 19 फरवरी 2017 को तिहाड़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया था.

फिलहाल तिहाड़ की जेल संख्या दो में बंद हैं शहाबुद्दीन
राजद के बाहुबली नेता ने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति पी एस तेजी की पीठ से अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा कि शहाबुद्दीन को उच्च न्यायालय के सामने पेश किया जाए. शहाबुद्दीन फिलहाल तिहाड़ की जेल संख्या दो में रखे गए हैं. याचिका में उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त आदेश की भी मांग की गई है.

'अंधकारमय और सीलनभरी' एकांत कोठरी में रखा गया है- शहाबुद्दीन
याचिका में किए गए दावों पर गौर करते हुए पीठ ने अधिकारियों को राजद नेता की अर्जी पर 27 अप्रैल तक जवाब देने को कहा. शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में खुद को तत्काल 'एकांत कारावास' से हटाने की मांग की है. शहाबुद्दीन की तरफ से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता रूद्रो चटर्जी ने कहा कि उनके मुवक्किल को तिहाड़ जेल के कड़ी सुरक्षा वाले वार्ड में 'अंधकारमय और सीलनभरी' एकांत कोठरी में रखा गया है, जहांठीक से हवा और रोशनी भी नहीं आती है.

शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उन्हें बिना अदालत के आदेश के एकांत कारावास में रखा गया है. उन्होंने कहा, 'उन्हें पहले ही एक बार में एक साल से अधिक समय के लिए एकांत कारावास में रखा गया है, जिसकी कानून के अनुसार भी स्वीकृति नहीं हो सकती है'.

(एजेंसी इनपुट के साथ)