पॉस्को एक्ट समेत अन्य मामलों में केस दर्ज हुआ था. सभी आरोपियों को आज इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी आरोपी हैं.
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नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर: बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आज फैसला नहीं आएगा. एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर रहने के कारण कोर्ट की तरफ से आज फैसलना नहीं सुनाया जाएगा.
इससे पहले खबर आई थी कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड (Muzaffarpur Shelter Home) में दिल्ली की साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी. मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 और आरोपियों पर फैसला सुनाया जाना है.
आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट समेत अन्य मामलों में केस दर्ज हुआ था. सभी आरोपियों को आज इस केस में फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी आरोपी हैं.
साथ ही बता दें कि मामले की सुनवाई पहले मुजफ्फरपुर में फिर दिल्ली के साकेत कोर्ट में हुई है. वहीं, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पंजाब की जेल में बंद है. एक अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी.
इस केस में 31 अक्टूबर 2018 को टिस की रिपोर्ट पर महिला थाने में प्राथमिकी की गई थी. 26 जुलाई 2018 को सीबीआइ को जांच की जिम्मेदारी मिली थी जिसमें 28 जुलाई को सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी.
18 दिसंबर 2018 को सीबीआइ ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरापियों पर चार्जशीट की गई थी और एक अक्टूबर 2019 को साकेत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.