झारखंड: विनय महतो की हत्या में दोबारा शुरू होगा ट्रायल, POCSO कोर्ट ने दिया आदेश
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झारखंड: विनय महतो की हत्या में दोबारा शुरू होगा ट्रायल, POCSO कोर्ट ने दिया आदेश

पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए, बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है.

झारखंड: विनय महतो की हत्या में दोबारा शुरू होगा ट्रायल, POCSO कोर्ट ने दिया आदेश.

रांची: छात्र विनय महतो की हत्या के मामले में दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है. दरअसल, सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या के मामले में, जेजे कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए पोक्सो (POCSO) कोर्ट ने दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दे दिया है.

पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए, बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि पूर्व में बाल अदालत के द्वारा विनय महतो की हत्या के दोनों प्रमुख नाबालिग आरोपियों को बरी कर दिया था.

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के बाद छात्र विनय महतो के पिता ने अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी. सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या के मामले में, जेजे बोर्ड के तत्कालीन प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत ने, दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करार दिया था.

मृतक विनय महतो के पिता ने पुलिसिया तफ्तीश पर संतुष्टि जाहिर करते हुए, हाईकोर्ट के दरवाजे में जाकर पूरे प्रकरण की सीबीआई (CBI) जांच कराने की मांग की थी, ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके.

जानकारी के अनुसार, सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या पांच फरवरी 2016 की रात को की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के कुछ शिक्षकों, कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. जांच के दौरान  पुलिस ने स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन, उनके पति आरिफ अंसारी और उनके नाबालिग बेटे और बेटी गिरफ्तार करते हुए आरोपी बनाया था.

वहीं, पोक्सो की विशेष अदालत में सोमवार को इस बात का फैसला होना था कि, आखिर विनय कुमार महतो का हत्यारा कौन है. इसके लिए फैसले की तारीख निर्धारित की गई थी. लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जूविनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को खारिज करते हुए, दोबारा ट्रायल शुरू करने का फैसला दे दिया.

इस पर जूविनाइल पक्ष ने साफ कहा है कि, वह इस फैसले से असंतुष्ट हैं और रिट याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि जुवेनाइल बोर्ड ने बच्चों को बाइज्जत बरी किया था और उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है. ऐसे में दोबारा ट्रायल फेस करना कहीं से भी सही नहीं. इसी को लेकर रीट पर जाने की तैयारी है.