Indian Railway: क्या रेलवे कर्मचारी पर लागू होता है ट्रेन टिकट नियम, या वो फ्री में ही करते हैं सफर?
Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Nov 22, 2024
कंफर्म टिकट
भारतीय रेलवे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कई नियम बनाते हैं. जिनमें से एक है ट्रेन में सफर करने के लिए सभी यात्रियों के पास कंफर्म टिकट का होना.
रेलवे कर्मचारी
बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या रेलवे के कर्मचारियों के ऊपर ट्रेन में सफर करने के दौरान टिकट नियम लागू होता है या फिर वो फ्री में ही ट्रेन में यात्रा करते हैं.
टिकट नियम
चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेन कर्मचारियों के ऊपर टिकट नियम लागू होता है या नहीं. पूरा जानने के लिए आखिरी स्लाइड तक जरूर से बने रहें.
अधिकारी पास
रेलवे नियमों के मुताबिक ट्रेन में सफर करने वाले रेलवे कर्मचारी बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास रेलवे से प्राप्त अधिकारी पास होना चाहिए.
प्रिविलेज टिकट ऑर्डर
बिना अधिकारी पास के रेलवे कर्मचारी ट्रेन में बिना टिकट सफर नहीं कर सकते हैं, तब तक जब तक रेलवे कर्मचारी को पीटीओ यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर दिया जाता है.
पीटीओ
बता दें कि पीटीओ पर यात्रा करना पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, लेकिन इसमें टिकट के किराए का एक तिहाई किराया ही देना होता है.
गजेटेड ऑफिसर
इसके साथ ही रेलवे की ओर से गजेटेड ऑफिसर को ट्रेन में सफर करने के लिए साल भर में 6 पास दिए जाते हैं.
रेलवे यात्रा
वहीं, गजेटेड ऑफिसर के रिटायरमेंट के बाद उन्हें साल भर में रेलवे से सफर करने के लिए 3 पास दिए जाते हैं.
रिटायरमेंट
नॉन-गैजेटेड ऑफिसर को साल भर में 3 पास दिए जाते हैं. तो वहीं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें रेलवे की ओर से 2 पास मिलते हैं.
रेलवे कर्मचारी
वहीं, अगर कोई रेलवे कर्मचारी अधिकारिक तौर पर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं. तो उसके यात्रा के लिए हर बार रेलवे की ओर से एक पास जारी किया जाता है.
पास लिमिट
बता दें, रेलवे कर्मचारी जो आधिकारिक तौर पर ट्रेन में जारी किए हुए पास पर यात्रा करते है, उस पास की कोई लिमिट नहीं होती.
रेलवे पास
जितनी बार ट्रेन में रेलवे कर्मचारी अधिकारिक यात्रा करता है. उतनी बार रेलवे की ओर से ये पास रेलवे कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है.