भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. रॉय की गिरफ्तारी का वारंट कोलकाता नगर अदालत के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 29 जुलाई को कोलकाता पुलिस के आवेदन पर जारी किया था.
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कोलकाता: कलकत्ता हाई्कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के BJP नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता मुकुल रॉय (Mukul Roy) के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. रॉय की गिरफ्तारी का वारंट कोलकाता नगर अदालत के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 29 जुलाई को कोलकाता पुलिस के आवेदन पर जारी किया था.
पुलिस ने पिछले साल बुरा बाजार में एक व्यक्ति से बेहिसाब के 19 लाख रुपए की रकम वसूली के मामले की जांच में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने को लेकर अदालत से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने बुधवार को रॉय के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य की दलील के बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया.
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रॉय के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुव्वकिल से पहले ही पुलिस ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पूछताछ की है, जिससे साबित होता है कि सहयोग नहीं करने का आरोप निराधार है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बेहिसाब नकदी बरामद होने के मामले में नगर की अदालत में कार्यवाही जारी रहेगी.