वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की याचिका पर SC में सुनवाई आज
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वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की याचिका पर SC में सुनवाई आज

सीबीआई ने हाई कोर्ट की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने ऐसा कहने से पहले यह ध्यान नहीं दिया कि इस मामले में एफआइआर दिल्ली में दर्ज हुई थी

फाइल फोटो

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) सुनवाई करेगा. दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के एक भाग को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. 

आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश को हटाने की मांग की जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट (डीपीएसई) की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी. हाई कोर्ट ने 31 मार्च, 2017 को यह आदेश दिया था.

सीबीआई ने हाई कोर्ट की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने ऐसा कहने से पहले यह ध्यान नहीं दिया कि इस मामले में एफआइआर दिल्ली में दर्ज हुई थी. यह मामला उस समय का है जब वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे. सीबीआई का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ऐसी टिप्पणी की है, क्योंकि उसके सामने यह विचार का मुद्दा ही नहीं था. सीबीआई का कहना है कि इस अंश के बने रहने से उसे भविष्य में मामले की निष्पक्ष और बेरोक-टोक जांच करने में बाधा आ सकती है, यहां तक कि अभी तक के मामले में भी असर पड़ सकता है. सीबीआई का यह भी कहना है कि जब कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी में रहते हुए अपराध करता है, तो उस मामले की जांच के लिए किसी राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं होती.

क्या है पूरा मामला
वीरभद्र सिंह के खिलाफ 10,30,47,947 रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज है. वीरभद्र और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामला निरस्त करने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने 31 मार्च, 2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. उसी समय कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सीबीआइ को हिमाचल में जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी चाहिए. वैसे इस मामले में वीरभद्र व अन्य के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुका है.

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