सरकार ने अर्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति आयु तय की, अब 60 साल में होंगे रिटायर
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सरकार ने अर्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति आयु तय की, अब 60 साल में होंगे रिटायर

गृह मंत्रालय का यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी में दिए गए फैसले के बाद आया है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सभी रैंक के लिए एक सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करें.

देश में पांच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं. इनमें करीब 10 लाख जवान कार्यरत हैं. फाइल फोटो
देश में पांच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं. इनमें करीब 10 लाख जवान कार्यरत हैं. फाइल फोटो

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 60 साल तय कर दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आटीबीपी) और असम राइफल्स में लागू होगा.

गृह मंत्रालय का यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी में दिए गए फैसले के बाद आया है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि सभी रैंक के लिए एक सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करें. इससे पहले अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित थी. अब तक कई रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्‍त‍ि की उम्र 57 साल थी.

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वर्तमान समय में अर्धसैनिक बलों में- भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सेवानिवृत्ति की आयु की दो श्रेणियां हैं. डीआईजी और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्त होते हैं. वहीं कमांडेंट और उससे नीचे की रैंक पर सेवानिवृत्ति की आयु 57 वर्ष तय है.

वर्तमान में भारत में पांच प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं. इनमें करीब 10 लाख जवान कार्यरत हैं. जो सीमाओं की सुरक्षा से लेकर विभिन्न आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों में तैनात रहते हैं. इस फैसले से उन सभी सेनानी और उनके नीचे के रैंक के कर्मियों जो इस संख्या का 60% भाग हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा.

इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था, इस संबंध मे आदेश गृह मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा. सभी बलों के साथ कुछ दौर के परामर्श के बाद यह विश्लेषण किया गया है जवान से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र मौजूदा समय में कुछ मामलों में 57 वर्ष के बजाय 60 साल तय की जानी चाहिए.

इनपुट : आईएएनएस

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