केंद्र सरकार ने कहा- जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने नहीं जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस
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केंद्र सरकार ने कहा- जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने नहीं जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

इस बारे में दोबारा भेजे गए भारत के अनुरोध पर इंटरपोल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. 

जाकिर नाइक (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इंटरपोल द्वारा इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के भारत सरकार के अनुरोध को खारिज करने के बारे में स्पष्ट किया है कि अभी तक यह नोटिस जारी नहीं किया है. इस बारे में दोबारा भेजे गए भारत के अनुरोध पर इंटरपोल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. 

गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने इंटरपोल द्वारा नाइक के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी करने का सरकार का अनुरोध खारिज करने के बारे में बुधवार को राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. 

अहीर ने स्पष्ट किया कि पिछले साल 19 मई को इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजा गया था. इस बारे में इंटरपोल को उसके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण भी मुहैया कराने के बाद दिसंबर 2017 में इंटरपोल कमीशन के 102वें सत्र में इस मामले में कहा गया कि रेडकॉर्नर नोटिस के लिए मूल अनुरोध भेजने तक नाइक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था. 

'नए अनुरोध पर इंटरपोल का जवाब नहीं मिला'
अहीर ने बताया कि इंटरपोल की इस राय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा 24 नवंबर 2017 को नाइक के खिलाफ नया वारंट जारी किया गया. इसके बाद इंटरपोल को इस साल तीन जनवरी को रेडकॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए नया अनुरोध भेजा गया. इस पर इंटरपोल से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. 

इससे जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नाइक द्वारा स्थापित संगठन इस्लामिक रिसर्च फांउडेशन को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत 17 नवंबर 2016 की अधिसूचना द्वारा गैरकानूनी संगठन घोषित किया था. नाइक द्वारा विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच शत्रुता, घृणा और द्वेष को बढ़ावा देने के प्रयास में अपने अनुयायियों की मदद करना इसकी वजह बना. 

नाइक के प्रत्यर्पण की कार्रवाई से जुड़े सवाल के जवाब में अहीर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस साल 19 जनवरी को नाइक की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का अनुरोध मलेशिया सरकार को भेजा गया है.

(इनपुट - भाषा)

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