सरकारी नौकरियों में SC/ ST को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है.
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नई दिल्ली: सरकारी नौकरियों में SC/ ST को पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग जिसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वह प्रोमोशन में आरक्षण देने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा एकत्र करे. डाटा एकत्र कर पता लगाया जाए कि एससी/एसटी कैटगरी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं ताकि प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को रिजर्वेशन देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है.
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दरअसल, नैनीताल हाई कोर्ट ने एक अप्रैल को 2019 को यह फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार द्वारा प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले पर रोक लगाई जाती है. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती थी. साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वे SC/ST कैटेगरी के लोगों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में पता लगाने के लिए क्वांटिटेव डेटा भी जुटाए. राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी.