उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए: टीएस ठाकुर
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उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए: टीएस ठाकुर

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने शनिवार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जल्द नियुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि व्यवस्था पर पहले से ही इतने दबाव के बीच रिक्तियों की संख्या इस साल 500 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘पूर्व की प्रक्रिया’ (कॉलेजियम प्रणाली) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया बहाल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और करीब 130 न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा कानून मंत्रालय के पास विचारार्थ है।

फाइल फोटो

हैदराबाद : प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने शनिवार को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की जल्द नियुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि व्यवस्था पर पहले से ही इतने दबाव के बीच रिक्तियों की संख्या इस साल 500 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘पूर्व की प्रक्रिया’ (कॉलेजियम प्रणाली) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया बहाल करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और करीब 130 न्यायाधीशों की नियुक्ति का मुद्दा कानून मंत्रालय के पास विचारार्थ है।

प्रधान न्यायाधीश यहां ‘राज्य कानून सेवा प्राधिकरणों की 14वीं अखिल भारतीय बैठक’ का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा, 'संवैधानिक संशोधन (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी से संबंधित) पर चुनौती पैदा होने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ देरी हुई।' 

ठाकुर ने कहा, 'मामला सुलझने के बाद कानून मंत्री (डीवी सदानंद गौड़ा) ने प्रक्रिया के ज्ञापन में संशोधन की प्रक्रिया में समय लगने की संभावना को महसूस करते हुए मुझे एक पत्र लिखकर कहा कि सरकार पूर्व की प्रक्रिया के आधार पर प्रक्रिया बहाल करना चाहती है। हम तुरंत सहमत हो गए और छह हफ्तों के अंदर हमने 163 नामों को मंजूरी दी जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से जुड़े विवाद के कारण एक साल से हमारे पास लंबित थे।'

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