कोयला खदानों की नीलामी: झारखंड सरकार की याचिका पर SC ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब
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कोयला खदानों की नीलामी: झारखंड सरकार की याचिका पर SC ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

झारखंड की 9 कोयला खदानों की व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. 

झारखंड राज्य की कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

नई दिल्ली: झारखंड की 9 कोयला खदानों की व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. झारखंड सरकार का कहना है कि जिन खदानों को नीलाम किया जाना है, उनमें से कई वन भूमि पर हैं. इससे पर्यावरण को नुकसान होगा. वहां की आदिवासी आबादी भी प्रभावित होगी. 

दरअसल, झारखंड राज्य की कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य सरकार से परामर्श के बिना ही राज्य की कोयला खदानों की नीलामी की एकतरफा घोषणा की है. राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है. 

बताते चलें कि केंद्र के साथ विवाद होने पर राज्य सरकार इसी अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर कर सकते हैं. इससे पहले, पिछले महीने झारखंड सरकार ने राज्य की 41 कोयला खदानों के खनन के लिए डिजिटल नीलामी प्रक्रिया की केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट  में याचिका दायर की थी. 

अब इस नई याचिका में राज्य सरकार ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र द्वारा कोयला खदानों की नीलामी करना अनुचित है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इसे दायर करने का मकसद झारखंड की सीमा में स्थित 9 कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के केंद्र के एकतरफा, मनमाने और गैरकानूनी कार्रवाई की आलोचना करना है.

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