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बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाली श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'

Srisan Pharmaceuticals Tamilnadu: मध्यप्रदेश के छिंदावाड़ा जिले में बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडू की मेसर्स कंपनी के कनेक्शन की आशंका जताई गई थी. जिसका जिक्र मध्य प्रदेश Drug Control Department  ने  तमिलनाडु में किया था. जिसके बाद तमिलनाडु के Drug Control Department ने इस पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी.

 

बच्चों को मौत की नींद सुलाने वाली श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48  % 'जहर'

Coldrif Cup Syrup: मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़े मामले में आखिरकार "कोल्ड्रिफ कफ सिरप" बनाने वाली मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का लाइंसेंस तमिलनाडु सरकार ने पूरी तरह रद्द कर दिया है. इतना ही नहीं सरकार की तरफ से पूरी कंपनी को बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं. तमिलनाडु सरकार की तरफ से कंपनी में बनाए जा रहे सिरप में जानलेवा केमिकल की अत्यधिक मात्रा पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया गया है. तमिलनाडु की इस कंपनी में 48.6 प्रतिशत 'डाइएथिलीन ग्लाइकॉल' जैसी घातक केमिकल पाया गया है. 

बच्चों की मौत का तमिलनाडु कंपनी कनेक्शन

इस पूरे मामले की शुरुआत एक अक्टूबर को हुई थी. जब मध्यप्रदेश के छिंदावाड़ा जिले में बच्चों की मौत के मामले में तमिलनाडू की मेसर्स कंपनी के कनेक्शन की आशंका जताई गई थी. जिसका जिक्र मध्य प्रदेश Drug Control Department  ने  तमिलनाडु में किया था. जिसके बाद तमिलनाडु के Drug Control Department ने इस पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी. 

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आधे घंटे में सप्लाई बंद

 1 अक्टूबर की शाम को 4:00 बजे बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही आधे घंटे के भीतर सीनियर ऑफिसर ने ड्रग इंसपेक्टर के साथ कंपनी पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी.इतना ही नहीं जनता की सेहत का हवाला देते हुए पूरे तमिलनाडु में इस कंपनी की तरफ से बनाई जा रही कोल्ड्रिफ कफ सिरप को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया था. 

48.6 %  डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदगी

आखिरकार दो अक्टबूर को कफ सिरप की लैब से रिपोर्ट आने पर मध्यप्रदेश में मारे गए बच्चों की मौत का कारण सामने आया. जिसमें तमिलनाडु की मेसर्स कंपनी के कनेक्शन को पुख्ता कर दिया. दरअसल रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6 % जहरीली और जानलेवा डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की मौजूदी की बात सामने आई. जिसके बाद तत्काल प्रभाव से 3 अक्टूबर को डिपार्टमेंट की तरफ से कफ सिरप बनाने की सभी साइट पर रोक लगाकर कंपनी को सील करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था.

यह भी पढ़ें : किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? अधिकारियों- फार्मा कंपनी के ठिकानों पर ED की छापेमारी से हाहाकार

ओडिशा पुडुचेरी में वितरण पर रोक

प्रशासन की तरफ से की गई जांच में यह भी पता चला कि ये जानलेवा कफ सिरप ओडिशा और पुडुचेरी में भी सप्लाई किया गया था. जिसके चलते दोनों राज्यों में मेसर्स कंपनी द्वारा सप्लाई की गई कप सिरप को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया था.

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