कांग्रेस मुख्यालय से अपने घर पहुंचे पी चिदंबरम, गिरफ्तार करने पहुंची CBI
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कांग्रेस मुख्यालय से अपने घर पहुंचे पी चिदंबरम, गिरफ्तार करने पहुंची CBI

चिदंबरम के घर का दरवाजा बंद देख सीबीआई की टीम के सदस्यों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया. 

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर के बाहर मौजूद सीबीआई की टीम (फोटो साभार - ANI)

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अपने घर पर मौजूद हैं. वहीं सीबीआई की टीम भी उनके घर पहुंच गई है. चिदंबरम के घर का दरवाजा बंद देख सीबीआई की टीम के सदस्यों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया. चिदंबरम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. 

बता दें मंगलवार से लापता कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बुधवार शाम को कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए. यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस बीच सीबीआई की टीम भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले पी चिदंबरम? 
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए  ने कहा, 'पिछले 24 घंटे में मेरे बारे में बहुत तरह के भ्रम फैलाए गए कि मैं कानून से भाग रहा हूं, जबकि वह कानून से संरक्षण की तैयारी कर रहा था.' 

उन्होंने कहा, 'इस मामले में उनके और परिवार के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है.' उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र की बुनियाद आजादी है, अगर उन्हें जिंदगी और आजादी के बीच में चुनने कहा जाए तो वह आजादी को चुनेंगे.' 

बता दें पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद से ही सीबीआई और ईडी चिदंबरम को तलाश रहे हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां उनके मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज तक खंगाल रही थी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आरोपी हैं.

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया, जिसके बाद चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.

सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार रात चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि वह दो घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों. नोटिस में कांग्रेस नेता से कहा गया था कि वह सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक आर. पार्थसारथी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराने पेश हों.

नोटिस में लिखा गया था, 'यद्यपि ऐसा लगता है कि आप निम्नलिखित मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ हैं, जिसकी मैं अब सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत जांच कर रहा हूं, फिर भी आपको निर्देश दिया जाता है कि दो घंटे के भीतर आप मामले की जांच के उद्देश्य से मेरे समक्ष उपस्थित हों.'

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