गुजरात: देशद्रोह केस में हार्दिक पटेल को कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए भेजा जेल
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गुजरात: देशद्रोह केस में हार्दिक पटेल को कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए भेजा जेल

देशद्रोह में मामले में पुलिस ने शनिवार को ही कांग्रेस नेता हार्दिक को गिरफ्तार किया था.

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अहमदाबाद में आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था.(फाइल फोटो)

अहमदाबाद: देशद्रोह में मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कांग्रेस नेता को शनिवार को ही देशद्रोह के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वीरमगाम (अहमदाबाद जिले) के पास से गिरफ्तार किया गया था.

25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में पाटीदार समुदाय की रैली के दौरान भड़की हिंसा के बाद लोकल पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह का केस फाइल किया था. इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी. हालांकि बाद में पटेल को जुलाई 2016 में जमानत भी मिल गई थी. अदालत ने इस मामले में पटेल के खिलाफ नवंबर 2018 में आरोप तय किए थे.

शनिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश बीजी गनात्रा ने सरकार की याचिका को स्वीकार करने के बाद हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, क्योंकि वकील के माध्यम से पटेल बार-बार पेशी से छूट मांग रहे थे.

अदालत ने बताया कि आरोपी मामले को लटकाए रखना चाहते हैं और वह जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन कर रहे हैं. यही नहीं, वह सुनवाई के दौरान नियमित तौर पर पेश नहीं हो रहे हैं.

मालूम हो कि पाटीदार समुदाय के युवा नेता हार्दिक पटेल ने 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का दामन थामा था.

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