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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की आपराधिक अवमानना मामले में दोषी वकील राशिद खान पठान (Rashid Khan Pathan) के लिए अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने राशिद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने वकील द्वारा बार-बार याचिका दायर करने पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि ये याचिकाएं सुनने योग्य नहीं थी. बार-बार याचिका दायर करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना था. जिस कारण उन्होंने वकील पठान समेत दो अन्य लोगों को इस साल की शुरुआत में अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था.
इस आदेश को वापस लेने के लिए वकील पठान ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए वकील राशिद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. बताते चलें कि इससे पहले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भी अवमानना का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था.
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