क्या होता है Lockdown? जानिए इस दौरान कौन सी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी; क्या रहेगा बंद
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क्या होता है Lockdown? जानिए इस दौरान कौन सी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी; क्या रहेगा बंद

फिलहाल 22 राज्यों के 75 जिलों में लॉकडाउन (Lockdown) है.

क्या होता है Lockdown? जानिए इस दौरान कौन सी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी; क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में आए कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 341 हो गई है. वहीं कोविड 19 से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. 22 मार्च, रविवार को इस वायरस के कारण मुंबई और पटना में एक-एक मरीज की मौत हो गई. वहीं वायरस से गुजरात में भी मौत का पहला मामला सामने आया है. देशभर के कई राज्यों से कोविड 19 के नए मामले सामने आ रहे हैं. इसी को देखते हुए 22 राज्यों के 75 जिलों में लॉकडाउन (Lockdown) है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन आखिर होता है क्या है? आइए जानते हैं—

  1. 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते
  2. सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक
  3. आवश्यक सेवाओं की छूट

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार कुछ अहम दिशानिर्देश जारी करती है लॉकडाउन जैसा कोई शब्द सरकारी नीतियों में नहीं होता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपात स्थिति में सरकार के आदेशों का पालन कराना होता है. Epidemic Disease Act 1897 के तहत सरकारें किसी भी महामारी से निपटने के लिए कुछ आवश्यक दिशानिर्देश नागरिकों को दे सकती हैं.

नागरिकों को सरकार की सलाह मानने के लिए स्वत: बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि किसी एक की लापरवाही से हजारों की जान खतरे में पड़ सकती है. यूपी के 15 जिलों में लॉकडाउन किया गया है, इसका मतलब ये है कि इन 15 जिलों में कोई भी व्यक्ति गैर जरूरी काम के बिना घर से नहीं निकल सकता है.

-लॉकडाउन वाले जिलों में सभी दफ्तर, कंपनी, दुकानें, मॉल, कैफे, सामुदायिक केन्द्र बंद रहते हैं.

-एक साथ कहीं भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही रहें.

-लॉकडाउन वाले शहर में सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक होती है.

-सार्वजनिक स्थल पर कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है.

-सभी सरकारी वाहन सर्विस बंद होते हैं, बस, टेम्पो आदि का संचालन बंद होता है.

-लॉकडाउन वाले शहर में सभी को पूरा समय अपने घर में ही रहने की सलाह दी जाती है.

-हालांकि कुछ आवश्यक सेवाओं की छूट रहती है ताकि नागरिकों को कोई समस्या न हो.

कौन सी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी

 1. दूध की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन एक साथ भीड़ ना इकट्ठी हो.

 2. राशन की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन अपील यही होती है कि भीड़ इकट्ठी न हो और जिसके घर में राशन मौजूद है वो बेवजह राशन की दुकान पर ना जाए. कुछ मामलों में राशन सरकार सीधे घर तक पहुंचाती है ताकि संक्रमण से बचा जा सके.

3. सब्ज़ी और फल की सप्लाई जारी रहेगी.

 4. Food Processing Unit खुली रहती हैं.

5. पेट्रोल पंप खुले रहते हैं लेकिन कुछ स्थानों की चिन्हित कर स्थानीय प्रशासन बंद भी करा सकता है जहां ज़्यादा भीड़ की संभावना होगी.

6. दूध और डेयरी प्लांट खुले रहते हैं.

7. निजी और सरकारी अस्पताल 24 घंटे खुले रहते हैं.

 8. मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं.

9. मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण व दवाईयां बनाने वाली कंपनियां खुली रहती हैं.

10. संचार सेवाएं सुचारू रूप से चलती हैं.

11. टेलीकॉम कंपनियां अपनी जरूरी सुविधाएं खुली रख सकती हैं.

12. बैंक और एटीएम खुले रह सकते हैं.

13. Work From Home किया जा सकता है.

14. Essential सेवाओं के आइटम ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाहन चल सकते हैं.

15. किसी भी आवश्यक सामग्री की डिलीवरी सरकार भी नागरिक के घर कर सकती है.

16. एंबुलेंस की व्यवस्था बढ़ाई जाती है.

ये भी देखें:

Lock Down के दौरान कौन कौन बाहर निकल सकते हैं ? 

 1. पुलिस
 2. डॉक्टर, नर्स
 3. सफाईकर्मी
 4. प्रशासनिक अधिकारी
 5. मीडिया
 6. आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने वाले लोग

ये सभी भी पूरी सुरक्षा के साथ ही निकल सकते हैं. मास्क का इस्तेमाल जरूरी होता है. 

अगर कोई प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो क्या कारवाई हो सकती है?

- IPC की धारा 188 के तहत ज़िला अधिकारी कार्रवाई कर सकता है
- अगर कोई व्यक्ति अपनी कोरोना पॉ​जिटिव की जानकारी छिपाता है तो उस पर कनिका कपूर जैसी FIR भी हो सकती है, IPC की धारा 269 और 270 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है.

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