अदालत ने Zee News के सबूतों को माना सही, कठुआ रेप-हत्याकांड से बरी हुआ निर्दोष
ज़ी न्यूज़ (Zee News) ने इस केस के सातवें आरोपी विशाल जंगोत्रा को अदालत ने आरोपमुक्त करवानेे में बड़ी भूमिका अदा की. अदालत नेे ज़ी न्यूज़ (Zee News) के सबूतों को सही माना.
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नई दिल्ली: पठानकोट की विशेष अदालत ने कठुआ रेप-हत्या केस के सात आरोपियों में छह को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया है. इस केस के सातवें आरोपी विशाल जंगोत्रा को अदालत ने आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया है. इस मामले के सातवें आरोपी को न्याय दिलाने में ज़ी न्यूज़ (Zee News) ने बड़ी भूमिका अदा की.
दरअसल, कठुआ रेप-हत्या की जांच कर रही विशेष पुलिस टीम ने विशाल जंगोत्रा को भी इस मामले का आरोपी बनाया था. जबकि हकीकत यह थी कि वारदात के दौरान विशाल जंगोत्रा मौके पर था ही नहीं. इस केस से जुड़े कुछ अहम तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद जी-न्यूज ने अपने तरीके से इस केस की पड़ताल की.
जी-न्यूज ने अपनी पड़ताल में विशाल जंगोत्रा से जुड़े हर सच को अपनी खबरों के जरिए देश के सामने रखा. जी-न्यूज ने अपनी खबरों के जरिए देश को यह बताया कि विशाल जंगोत्रा वारदात के दौरान कहां था. मामले की जांच करी रही पुलिस टीम विशाल जंगोत्रा के मामले में कहां चूक कर रही है.
जी-न्यूज वह सबूत पेश करने में भी कामयाब रहा, जिसमें इस बात की पुष्टि होती थी कि विशाल जंगोत्रा वारदात के दौरान कठुआ में नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर में मौजूद था. जी-न्यूज द्वारा सामने लाए गए साक्ष्यों को कोर्ट में भी रखा गया. जिन्हें कोर्ट ने न केवल स्वीकार किया, बल्कि अपने फैसले में ज़ी न्यूज़ की तारीफ भी की.