532 किलो हेरोइन मामले में कोर्ट ने एनआईए को दस्‍तावेज पेश करने के दिए निर्देश
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532 किलो हेरोइन मामले में कोर्ट ने एनआईए को दस्‍तावेज पेश करने के दिए निर्देश

532 किलो हेरोइन की तस्‍करी के मामले में एनआईए जम्‍मू और कश्‍मीर के तारिक अहमद लोन से करना चाहती है पूछताछ. 

एनआईए द्वारा कोर्ट में दस्‍तावेज पेश न कर पाने की स्थिति में कोर्ट ने एजेंसी को एक अगस्‍त को मामले से जुड़े सभी दस्‍तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. (फाइल फोटो)

 चंडीगढ़: पाकिस्‍तान से ट्रक में भरकर आई 532 किलो हेरोइन तस्‍करी मामले में कोर्ट ने नेशनल इन्‍वेस्‍टीगेशन एजेंसी को दस्‍तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिए हैं कि 1 अगस्‍त को इस मामले से जुड़े सभी दस्‍वाजों को पेश करे. अब इस मामले में आगे की सुनवाई 1 अगस्‍त को होगी. 

उल्‍लेखनीय है कि कस्‍टम विभाग ने पाकिस्‍तान से आई 532 किलो हेराइन तस्‍करी मामले में पंजाब के गुरपिंदर सिंह और जम्‍मू-कश्‍मीर के तारिक अहमद लोन को गिरफ्तार किया था. इस मामले के मुख्‍य आरोपी गुर‍पिंदर सिंह की मौत के बाद इस मामले की जांच को एनआईए के हवाले कर दिया गया था. 

अब इस मामले में एनआईए जम्‍मू और कश्‍मीर के तारिक अहमद लोन से पूछताछ करना चाहती है. लिहाजा, एनआईए ने मोहाली की एनआईए कोर्ट से तारिक अहमद लोन का प्रोडक्‍शन वारंट मांगा था. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनआईए ने मामले से संबंधित दस्‍तावेजों को पेश करने की मांग की. 

एनआईए द्वारा कोर्ट में दस्‍तावेज पेश न कर पाने की स्थिति में कोर्ट ने एजेंसी को एक अगस्‍त को मामले से जुड़े सभी दस्‍तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं. अब मामले के आगे की सुनवाई एक अगस्‍त को होगी. 

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