अंग्रेजी है अदालत की भाषा : सुप्रीम कोर्ट
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अंग्रेजी है अदालत की भाषा : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदालत के फैसले हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत की भाषा अंग्र्रेजी है।

अंग्रेजी है अदालत की भाषा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अदालत के फैसले हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि अदालत की भाषा अंग्र्रेजी है।

प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति आर बणुमथि ने कहा, ‘हम इस तरह का निर्देश जारी नहीं कर सकते क्योंकि अदालत की भाषा अंग्रेजी है।’ इस याचिका में उच्चतम न्यायालय में हिन्दी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संविधान के प्रावधानों में संशोधन का अनुरोध किया गया।

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