अदालत ने अभय चौटाला के विदेश जाने के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा
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अदालत ने अभय चौटाला के विदेश जाने के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित रखा

अभय चौटाला के वकील द्वारा विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर आवेदन में एक शादी में शामिल होने के लिए दो दिन के लिए लाहौर जाने की आरोपी को अनुमति देने का अनुरोध किया गया. 

सीबीआई ने याचिका का विरोध किया है.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति डीए मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर शहर जाने की अनुमति मांगी है. अभय चौटाला के वकील द्वारा विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने दायर आवेदन में एक शादी में शामिल होने के लिए दो दिन के लिए लाहौर जाने की आरोपी को अनुमति देने का अनुरोध किया गया. इसके बाद न्यायाधीश ने आदेश सुरक्षित रखा. सीबीआई ने इस याचिका का विरोध किया है.

सीबीआई ने कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर अभय, उनके पिता एवं इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला तथा भाई अजय के खिलाफ डीए मामला दर्ज किया था. अभय के आवेदन का विरोध करते हुए सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अजय गुप्ता ने कहा कि इस याचिका को दायर करने में देरी हुई क्योंकि उन्होंने आज शत्रु देश जाने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया.

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गुप्ता ने कहा, ‘‘ अंतिम समय पर याचिका क्यों दायर हुई? वे अनुमति नहीं मांग रहे हैं, वे यात्रा के बारे में अदालत को जानकारी दे रहे हैं. ’’ इस पर अभय के वकील हर्ष के शर्मा ने कहा कि शादी का आमंत्रण पत्र कल व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ और इसके तुरंत बाद ही वह अनुमति के लिए अदालत आए हैं.

सीबीआई का आरोप है कि अभय के पास 2000-2005 समयावधि के दौरान आयकर रिकार्ड के अनुसार अपनी 22 से 89 करोड़ रुपये की आय से पांच गुना अधिक संपत्ति है. सीबीआई ने 1119 .69 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाने का भी दावा किया. 

इनपुट भाषा से भी 

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