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नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कई लोगों को अभी भी इस बारे में भ्रम है कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन आखिर कहां कराना है, कैसे कराना है? लोगों के सामने आ रही इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, CoWIN का कोई मोबाइल एप नहीं है. टीका लगवाने के इच्छुक लोगों को cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, किसी एप पर नहीं. प्ले स्टोर पर जो एप है वह केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है.
Registration and booking for appointment for #COVID19 Vaccination is to be done through #CoWIN Portal: https://t.co/4VNaXj35GR.
There is NO #CoWIN App for beneficiary registration. The App on Play Store is for administrators only. pic.twitter.com/ifAmoEG3P2
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) March 1, 2021
कोरोना वैक्सीनेशन के लिए CoWIN पोर्टल भी एक मात्र विकल्प नहीं है. जिन लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है वो लोग सीधे अपने नजदीकी सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने जाते समय जरूरी डॉक्युमेंट्स साथ लेकर जाएं. आप 1507 पर फोन कर भी जानकारी ले सकते हैं. सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना हेल्प डेस्क भी बनाई गई हैं. सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए गांव से लेकर शहर तक बड़े पैमाने पर मुकम्मल तैयारियां पहले ही पूरी कर चुकी है.
कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए www.cowin.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिस पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. इसी OTP के जरिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे. अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो कागजों में है वह नाम, उम्र, जेंडर, पता भरें. आईडी लगाएं. 45 से 59 वर्ष तक यानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को कॉमरेडिटी प्रमाण पत्र लगाना होगा. वैक्सीन कहां लगेगी और किस दिन लगेगी, इसका चुनाव आप स्वयं कर सकेंगे. एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए आप 1507 पर फोन कर जानकारी भी ले सकते हैं.
1. आधार कार्ड
2. वोटर आईडी (EPIC)
3. फोटो आईडी कार्ड
4. 45 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों को कॉमरेडिटी (Comorbidity) प्रमाण पत्र
5. रोजगार प्रमाण पत्र / आधिकारिक पहचान पत्र फोटो के साथ
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