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नई दिल्ली: भारत समेत दुनियाभर के ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर धीरे-धीरे कम होने लगा है. इसे देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में विदेश से आने वाले यात्रियों को राहत दी है और विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य क्वारंटाइन (Quarantine) के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही दिशानिर्देशों के तहत अगर किसी यात्री को पूरी तरह से टीका लगाया गया है तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट (Corona Test) कराने की भी जरूरत नहीं होगी.
अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI Airport) पर अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए केंद्र के संशोधित कोविड-19 (Covid-19) दिशानिर्देशों का पालन किया जाए.
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बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने हवाईअड्डे (Airport) पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था.
इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दिशानिर्देशों के अनुसार, कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज ले चुके यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) कराने की भी जरूरत नहीं होगी.
हालांकि, एयरपोर्ट पर आने के बाद यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, ताकि अगर यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके और प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा. इसके साथ ही जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें तत्काल अलग कर अस्पताल भेजा जाएगा. प्रोटोकॉल के तहत हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों की आकस्मिक जांच (Surprise Test) की जाएगी.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी पीटीआई)
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