कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए नोट किया कि ईडी की जांच में ये पाया गया है कि संजय भंडारी को SANTEC International बैंक के उसके अकाउंट में पेमेंट हुई.
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नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा के करीबी आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है. राऊज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए ED को लंदन में छुपे बैठे संजय भंडारी और अन्य लोगों को समन जारी कर संजय भंडारी को भारत में लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है.
दरअसल ED को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये ये पता चला था कि संजय भंडारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई कंपनियों के जरिये काफी ज्यादा पैसा विदेश में ट्रांसफर किया था. जिसकी जांच ED मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी एक्ट के तहत कर रही थी.
ब्लैक मनी का केस
1 जून 2020 को ED ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि संजय भंडारी अपने सहयोगियों के जरिये भारी मात्रा में ब्लैक मनी विदेश में ले गया था, जिसकी वजह से भारत सरकार को टैक्स के तौर पर भारी नुकसान हुआ था. लिहाजा उसकी भरपाई और PMLA एवं ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है लिहाजा केस चलाने के लिए उसको भारत लाना ज़रूरी है. जिस पर कोर्ट ने 15 अक्टूबर को संजय भंडारी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी.
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आर्म्स डीलर संजय भंडारी का प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी संबंध सामने आ चुके हैं. दरअसल संजय भंडारी का नाम रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में भी सामने आया था. उस मामले में भी ED ने रॉबर्ट वाड्रा से कई बार पूछताछ की थी.