कपिल मिश्रा के बाद दिल्ली विधानसभा से 2 और विधायक अयोग्य घोषित, जानिए क्या है वजह
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कपिल मिश्रा के बाद दिल्ली विधानसभा से 2 और विधायक अयोग्य घोषित, जानिए क्या है वजह

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दो और विधायकों- अनिल कुमार बाजपेयी और कर्नल देविंदर सहरावत को अयोग्य घोषित कर दिया. 

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दो और विधायकों- अनिल कुमार बाजपेयी और कर्नल देविंदर सहरावत को अयोग्य घोषित कर दिया. यह जानकारी विधानसभा से जारी एक बयान में दी गई. विधानसभा अध्यक्ष ने आप प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज से प्राप्त एक आवेदन पर फैसला लिया.

बाजपेयी की अयोग्यता तीन मई से, जबकि सहरावत की छह मई से प्रभावी हुई है. ये विधायक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे और उन्होंने मीडिया को इसकी सूचना दी थी. विधानसभा से जारी बयान में कहा गया है, "गांधी नगर और बिजवासन सीटें खाली हो गई हैं."  गोयल ने हाल ही में दो अगस्त को बागी विधायक कपिल मिश्रा को भाजपा के साथ दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया था.

इससे पहले दिल्ली विधानसभा की सदस्यता जाने के बाद आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने कहा था कि पीएम मोदी के लिए वह एक नहीं कई सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान कर सकते हैं. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने करावल नगर से आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को आयोग्य घोषित कर दिया है. करावल नगर से आप विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी.

विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूचि के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है. मिश्रा का निष्कासन 27 जनवरी 2019 से प्रभावी रहेगा. अब करावल नगर की सीट रिक्त मानी जाएगी.' 

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