दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण तेज होने के साथ ही पुलिस-प्रशासन ने मास्क (Mask) को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. अब दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर गुटखा, पान या तंबाकू खाने और थूकने पर 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.
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नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण तेज होने के साथ ही पुलिस-प्रशासन ने मास्क (Mask) को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. नोटिफिकेशन जारी के होने के बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार से बिना मास्क सड़कों पर निकलने वालों से 2 हजार रुपये जुर्माना राशि की वसूली शुरू कर दी. चालान से बचने के लिए लोग आज भी तमाम बहाने बना रहे हैं लेकिन पुलिस सख्ती से अपने काम को अंजाम दे रही है.
दिल्ली में बिना मास्क निकलने पर 2 हजार का जुर्माना शुरू
पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी 2 हजार का जुर्माना
दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर थूकने और गुटखा, पान या तंबाकू खाने पर भी दो हज़ार रुपये का चालान जमा करना होगा. पब्लिक प्लेस पर सामाजिक दूरी का पालन न करने पर भी 2 हजार रुपये के चालान का प्रावधान किया गया है. क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करने पर भी इतनी ही धनराशि का चालान काटा जाएगा.
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दिल्ली में कोरोना से अब तक 8041 की मौत
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6608 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख 10 हजार 630 हो गई है. इस दौरान 118 और मरीजों ने दम तोड़ा है. जिससे दिल्ली में कोरोना मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8159 हो गया है. इस समय दिल्ली में 43 हजार 221 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है.
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