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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने संयुक्त आयुक्त एम के मीणा द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के थाना प्रभारी के तबादले का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। आप सरकार ने सतर्कता निदेशालय से पूर्व मंजूरी लिए बिना आदेश जारी करने का हवाला देते हुए यह कदम उठाया।
आप सरकार ने नए आदेश में कहा कि एसीबी सतर्कता निदेशालय के दायरे में आता है और तबादले का आदेश देने से पहले मीणा ने कोई मंजूरी नहीं ली थी। कामकाज के नियम का आवंटन नियम, 1993 के अनुसार एसीबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के सतर्कता निदेशालय का हिस्सा है।
मीणा ने कल तीन आदेश जारी किए थे और विनय नायक को हटाते हुए उनकी जगह निरीक्षक बृज मोहन को नया एसएचओ नियुक्त किया था। सतर्कता निदेशक सुकेश कुमार जैन ने आदेश में कहा कि विभागाध्यक्ष यानि सतर्कता निदेशक की मंजूरी हासिल करने के बाद ही किसी काम के आवंटन का आदेश जारी किया जा सकता है। सतर्कता निदेशक ने कहा कि वर्तमान मामले में कोई मंजूरी नहीं ली गयी और इसलिए एम के मीणा ने बिना किसी अधिकार के उक्त तीनों आदेश जारी किए। इसलिए इन आदेशों को रद्द किया जाता है।