नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के गैरकानूनी कब्जे को लेकर पार्टी पर 27 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है. सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 31 मई को जुर्माने की राशि 27,73,802 रूपये थी और इसे पार्टी से वसूला जाएगा.
सूत्रों ने कहा कि अगर पार्टी यह कार्यालय खाली नहीं करती है तो जुर्माने की राशि बढ़ती चली जाएगी. बीते अप्रैल महीने में पीडब्ल्यूडी ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर कार्यालय तत्काल खाली करने को कहा था क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन करके आवंटित किया गया है.
बीते अप्रैल महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन बतौर पार्टी दफ्तर रद्द कर दिया था. दलील दी गई थी कि जो बंगला मंत्रियों को दिया गया है, उसे सरकार खुद अपनी पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए नहीं दे सकती है. दफ्तर खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे चुनौती दी थी. पार्टी ने गुहार लगाई थी कि उन्हें बंगला नंबर 206, राउज एवेन्यू से ही दफ्तर चलाने की अनुमति दे दी जाए.
पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिखी हालिया चिट्ठी में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर चलाने वाली दलील को खारिज किया है बल्कि उसपर जुर्माना भी लगाया गया है. विभाग ने पार्टी को अवैध तरीके से बंगले पर कब्जा करने के लिए नोटिस जारी किया है.