दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते 'हैल्थ Emergency' घोषित, 5 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते 'हैल्थ Emergency' घोषित, 5 नवंबर तक निर्माण कार्य बंद

इस आदेश के बाद से 5 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य (Construction Work) और पटाखे जलाना प्रतिबंधित होगा. 

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बने हुए वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त EPCA यानि पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ENVIRONMENT POLLUTION (PREVENTION & CONTROL) AUTHORITY) ने पूरे क्षेत्र में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है. इस आदेश के बाद से 5 नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य (Construction Work) और पटाखे जलाना प्रतिबंधित होगा. दिल्ली पर छाए प्रदूषण के बीच इन्वाइरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (EPCA) की तरफ से दिल्ली-एनसीआर की 19 जगहों को खासतौर पर चिन्हित किया गया है.

इन जगहों पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए ईपीसीए की खास निगरानी रहेगी. यह हॉटस्पॉट दिल्ली-एनसीआर के सबसे प्रदूषित इलाकों में से है. खास प्लान के तहत पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की हर दिन की रिपोर्ट ईपीसीए को दी जाएगी. 

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दिल्ली में 14 हॉटस्पॉट
- ओखला फेस-2
- द्वारका
- बवाना
- अशोक विहार
- नरेला
- मुंडका
- पंजाबी बाग
- वजीरपुर
- रोहिणी
- विवेक विहार
- आनंद विहार
- आरके पुरम
- जहांगीरपुरी
- मायापुरी

हरियाणा में 3 हॉटस्पॉट
- फरीदाबाद 1 और 2
- बहादुरगढ़
- गुड़गांव (उद्योग विहार)

यूपी
साहिबाबाद

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राजस्थान
भिवाड़ी

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