जेटली डीडीसीए मामला: संजय सिंह और आशुतोष को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
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जेटली डीडीसीए मामला: संजय सिंह और आशुतोष को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशुतोष को गुरुवार (25 मई) को यहां एक सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने डीडीसीए विवाद में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दी गई शिकायत के साथ मुकदमा चलाये जाने के आदेश का विरोध किया था.

आशुतोष और संजय ने मेट्रोपॉलिटन अदालत के 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशुतोष को गुरुवार (25 मई) को यहां एक सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली. अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने डीडीसीए विवाद में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दी गई शिकायत के साथ मुकदमा चलाये जाने के आदेश का विरोध किया था.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश पंडित ने मजिस्ट्रेट अदालत के उनके खिलाफ मुद्दे तैयार करने के आदेश चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी नेताओं की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी. निजी आपराधिक शिकायतों में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिये जाने वाले नोटिस आपराधिक मामलों में आरोप तय करने के समान ही होते हैं.

अदालत ने कहा कि दोनों आप नेताओं के खिलाफ मौखिक और दस्तावेजी ‘प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य’ हैं और ऐसा लगता है कि उनके द्वारा दिये गये बयान प्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता (जेटली) और उनके परिवार के खिलाफ हैं. अदालत ने कहा, ‘तद्नुसार, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है.’ पुनरीक्षण याचिका में आशुतोष और संजय सिंह ने उनके खिलाफ मुद्दे तय करने के मेट्रोपॉलिटन अदालत के 25 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी.

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