इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 100-100 रुपये मुआवजा राशि और 1100-1100 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश भी दिया है.
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चंडीगढ़: तीन ग्राहकों से कैरी बैग (Carry Bag) का अलग से चार्ज वसूलना बिग बाजार (Big Bazaar) को मंहगा पड़ गया. कंज्यूमर फोरम (Consumer forum) ने बिग बाजार को दोषी पाते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. फोरम ने बिग बाजार को यह पैसे कंज्यूमर लीगल एंड अकाउंट में जमा करवाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं को इस दौरान हुई मानसिक परेशानी के लिए 100-100 रुपये मुआवजा राशि और 1100-1100 रुपये केस खर्च के रूप में देने का आदेश भी दिया है. साथ ही फोरम ने कैरी बैग के लिए वसूले हुए पैसे भी ग्राहकों को वापस करने का आदेश दिया है.
कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला चंडीगढ़ सेक्टर-48 निवासी भावना गुप्ता, सेक्टर-47 निवासी चेतन गोयल और मोहाली निवासी तनू मलिक के हक में यह फैसला सुनाया है. तीनों ने अपनी शिकायत में फोरम को बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया फेज-एक स्थित बिग बाजार में सामान खरीदने के लिए गए थे.
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वह सामान खरीदकर बिल देने के लिए बिल काउंटर पर गए. बिल जमा करवाने के बाद जब उन्होंने बिल चेक किया तो वह बिल देखकर हैरान रह गए. बिग बाजार ने बिल में कैरी बैग के लिए भावना, तनू से 12-12 रुपये और चेतन से 18 रुपए वसूल किए हुए थे. तीनों ने बिल काउंटर पर बैठे कर्मचारी से कैरी बैग के लिए पैसे लेने को गैर कानूनी बताया, लेकिन वह नहीं माना. परेशान होकर तीनों ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया.