सुनंदा पुष्कर मामला: अदालत ने पुलिस को थरूर को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया
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सुनंदा पुष्कर मामला: अदालत ने पुलिस को थरूर को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया

थरूर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए हैं, उसके दस्तावेजों में खामियां हैं. 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: शहर की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को कुछ दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया. थरूर की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुहैया कराए हैं, उसके दस्तावेजों में खामियां हैं.

इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने पुलिस के लिए निर्देश जारी किया.  वकील ने कहा कि सुनंदा के शव के पोस्टमार्टम के वीडियो वाले फोल्डर में केवल वीडियो हैं, तस्वीरें नहीं हैं.

पुलिस की तरफ से पेश हुए सार्वजनिक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत से कहा कि थरूर को नई प्रतियां दी जाएंगी. इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तीन नवंबर को तय कर दी.  सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं. 

अदालत ने थरूर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को आरोपपत्र, गवाहों के बयानों सहित विभिन्न दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था. थरूर को मामले में आईपीसी की धारा 498ए (किसी महिला के साथ पति या उसके परिजन द्वारा क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया.

(इनपुट - भाषा)

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