कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को दिए पेशी के निर्देश
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कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया को दिए पेशी के निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने प्रदर्शन के दौरान लोकसेवकों के काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और चार अन्य आप नेताओं को 15 मई को पेश होने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने प्रदर्शन के दौरान लोकसेवकों के काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और चार अन्य आप नेताओं को 15 मई को पेश होने का निर्देश दिया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने सुनवाई के अंतिम दिन भी केजरीवाल और अन्य आरोपियों के पेश नहीं होने पर नाखुशी जताई और कहा कि उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है। आरोपी की तरफ से पेश हो रहे वकील रिषिकेश कुमार ने अदालत को आश्वस्त किया कि केजरीवाल, सिसौदिया और अन्य आरोपी कल जरूर पेश होंगे।

वकील ने कहा कि कृपया हमें कल का समय दीजिए। वे (आरोपी) सभी पेश होंगे। मैं भरोसा दे रहा हूं कि कल वे अदालत के समक्ष पेश होंगे। अदालत ने कहा कि प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपी नंबर एक (केजरीवाल) और आरोपी नंबर दो (सिसोदिया) दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री हैं और बाकी लोग आप के वरिष्ठ सदस्य हैं और व्यस्तताओं के कारण आज पेश नहीं हो सके। रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति अंतिम सुनवाई के दिन भी पेश नहीं हुए।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि छूट दिए जाने का कोई वाजिब आधार नहीं है। 15 मई को आरोपी व्यक्ति पेश हों और आरोपों पर दलील दें। दिल्ली पुलिस ने मामले में केजरीवाल, सिसौदिया और आप नेताओं संजय सिंह, राखी बिड़ला, सोमनाथ भारती और आशुतोष के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।

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