दिल्ली : मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपपत्र पर 17 दिसंबर को अदालत करेगी विचार
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दिल्ली : मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपपत्र पर 17 दिसंबर को अदालत करेगी विचार

सीबीआई ने सोमवार को आरोपपत्र दायर किया था. आरोप है कि जैन ने 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है जो 2015-17 में उनके आय के ज्ञात स्रोतों से ‘217.20 प्रतिशत’ अधिक है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक कथित से 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोपपत्र पर विचार के लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है.

विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि वह 17 दिसंबर को यह विचार करेंगे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाये या नहीं. सीबीआई के इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख पर अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की संभावना है.

सीबीआई ने सोमवार को आरोपपत्र दायर किया था. आरोप है कि जैन ने 1.47 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है जो 2015-17 में उनके आय के ज्ञात स्रोतों से ‘217.20 प्रतिशत’ अधिक है.

केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार ‘गैर कानूनी रूप से अर्जित धन’ कथित रूप से चार कंपनियों में लगाया गया, जिन पर जैन और उनके संबंधियों का नियंत्रण है. उन्होंने हवाला कारोबार के जरिए ये धन कोलकाता की मुखौटा कंपनियों में लगाया.

आरोप है कि जैन की पत्नी पूनम इस प्रक्रिया में सक्रिय तौर पर शामिल थीं और इसलिए उन्हें भी आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया है. साथ में मंत्री के कारोबारी सहयोगियों एवं संबंधियों अजित प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनील कुमार जैन और अंकुश जैन को भी आरोपी बनाया गया है.

सीबीआई का दावा है कि जैन और उनके रिश्तेदारों का चार कंपनियों प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड में शेयर था. जैन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास एवं बाढ़ तथा सिंचाई मामलों के मंत्री हैं. आरोप है कि वह मंगलायतन प्रोजेक्ट्स को छोड़कर इन सभी कंपनियों में निदेशक थे.

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