डीडीसीए की मानहानि याचिका पर केजरीवाल, कीर्ति आजाद को सम्मन जारी
Advertisement

डीडीसीए की मानहानि याचिका पर केजरीवाल, कीर्ति आजाद को सम्मन जारी

डीडीसीए और इसके उपाध्यक्ष चेतन चौहान की आपराधिक मानहानि याचिका पर एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को सोमवार को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया।

डीडीसीए की मानहानि याचिका पर केजरीवाल, कीर्ति आजाद को सम्मन जारी

नई दिल्ली : डीडीसीए और इसके उपाध्यक्ष चेतन चौहान की आपराधिक मानहानि याचिका पर एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद को सोमवार को आरोपी के तौर पर सम्मन जारी किया।

अदालत ने माना कि इनके बयानों से प्रथम दृष्टया दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और इसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा बुरी तरह प्रभावित हुई।

मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने केजरीवाल और आजाद को इस अदालत के समक्ष 18 फरवरी को पेश होने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि डीडीसीए अधिकारियों पर यह टिप्पणी एक ‘गंभीर मानहानि वाली टिप्पणी है’ कि उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम में एक अज्ञात महिला के बेटे का चयन करने के लिए उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहा था। यह टिप्पणी उस लड़के के एक दोस्त से मिली सूचना के आधार पर की गई थी।

‘डीडीसीए के तत्वावधान में सैकड़ों खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह का बेबाक बयान और वह भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया जिससे क्रिकेटरों, अधिकारियों और जनता की सोच पर दूरगामी प्रतिकूल असर पड़ सकता है और इससे डीडीसीए, इसके संगठनात्मक कामकाज और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।’ केजरीवाल और आजाद पर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका में कहा गया है, ‘एक समाचार चैनल को दिए एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वित्तीय अनियमितताओं के अलावा डीडीसीए में सेक्स रैकेट समेत कई बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं।’ ‘ केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि डीडीसीए द्वारा किसी खिलाड़ी के चयन के बदले यौन संबंध बनाने की मांग की जाती है।’

Trending news