नई गाइडलाइन: दिल्ली में आज से इन जगहों पर खुलेंगी गुटखा, पान और शराब की दुकानें
दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. सोमवार से पान, गुटखा, और तंबाकू उत्पादों की दुकानें भी खुल जाएंगी. दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सोमवार से ऐसी शराब की दुकानों को खुलने की इजाजत होगी जो स्टैंडअलोन हैं. यानी किसी मार्किट में न हो और आसपास कोई और दुकान न हो. दुकान के मालिक को सोशल डिस्टेनसिंग के नियमों का पालन करना होगा. इसके अलावा एक समय में केवल 5 लोग दुकान पर मौजूद रहेंगे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन में ढील को लेकर केन्द्र सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों को लागू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से सरकारी और निजी दफ्तरों को खोलने की अनुमित होगी लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर सभी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे जबकि निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने लॉकडाउन 3.0 के दौरान 'रेड जोन' के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष्ट्रीय राजधानी में देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, "यह असंभव है कि कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आए. हमें कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार होना होगा. हमें इसका अभ्यस्त होना होगा."
दिल्ली सहित देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसका प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था. दूसरा चरण 15 अप्रैल से तीन मई तक था. अब लॉकडाउन 3.0 सोमवार (चार मई) से 17 मई तक है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते सरकार का राजस्व और अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार है.
सोमवार से ये सेवाएं शुरू होंगी
- सभी सरकार दफ्तर कल से खुलेंगे. आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी.
- निजी ऑफिस 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे.
- डेटा सेंटर, कॉल सेंटर खुले रहेंगे. इंडस्ट्रियल स्टेट खुले रहेंगे.
- टेक्नीशियन, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सफाई कर्मचारी, लॉन्ड्री और घरेलू कर्मचारियों को भी काम की इजाजत दी गई है.
- स्टेशनरी दुकानें खुली रहेंगी.
- बड़ी मार्केट बंद रहेंगी. मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. हालांकि, इन कॉम्प्लेक्स के अंदर जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी.
- कॉलोनी शॉप, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें खुली रहेंगी.
- IT से संबंधित सभी सेवा से जुड़े ऑफिस खुले रहेंगे.
- प्राइवेट सिक्योरिटी वाले और फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले सभी दफ्तर खुले रहेंगे.
- इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे.
- लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ एक यात्री की अनुमति केवल आवश्यक सेवा के लिए दी जाएगी.
- मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं है. कंस्ट्रक्शन के लिए बाहर से मजदूरों के आने की अनुमति नहीं है. आसपास रहने वाले मजदूरों के जरिये कंस्ट्रक्शन की अनुमति है.
क्या बंद रहेगा
- मेट्रो सेवा, अंतरराज्यीय बसें, बस सेवा बंद रहेगी.
- दो हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे.
- कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी.
- होटल, रेस्त्रां, सिनेमा मॉल, स्पा, सैलून, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.
- धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे.
- साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रिगेटर बंद रहेंगे.
- नाई की दुकान, सैलून, स्पा बंद रहेगा.
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