कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है.
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नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बेड आरक्षित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सरकार को निर्देश दिया है कि जो फैसला लेना हो वो जल्दी लें, देर न करें.
बता दें कि सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है. इस आदेश में कहा गया था कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए 20 फीसदी बेड आरक्षित करके रखें.
वहीं बुधवार तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 22,132 हो गए. जिसमें से 556 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है.
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देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 8,909 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बुधवार को 2,07,615 हो गई है. वहीं 217 लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,815 हो गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,01,497 लोगों का उपचार चल रहा है और अब तक 1,00,302 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है.
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