PHQ के बाहर पुलिसवालों के धरने पर दिल्ली HC का जल्द सुनवाई से इनकार, अगले साल होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट अगले साल 12 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा. वकील राकेश कुमार लाकरा ने इस बाबत याचिका दायर की है.
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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और वकीलों (Lawyers) के बीच तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) में हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के धरने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट अगले साल 12 फरवरी को इस पर सुनवाई करेगा. वकील राकेश कुमार लाकरा ने इस बाबत याचिका दायर की है.
याचिका में कहा गया है कि ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर घंटों सड़क जाम कर धरना-प्रदर्शन किया और वकीलों के खिलाफ उकसावे की नारेबाजी की, जोकि नियमों के विरुद्ध है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिसकर्मियों ने भड़काऊ पोस्ट डाली. इन सबके बावजूद भी पुलिस कमिश्नर ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की.
याचिका में केन्द्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, असलम खान (डीसीपी नॉर्थ वेस्ट), मेघना यादव, मधुर वर्मा, संजुक्ता पराशर को पार्टी बनाया गया है. याचिका में मांग की गई है कि तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए जाए.
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