मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी राहत
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मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को दिल्ली विधानसभा समिति में उनकी पेशी के मामले पर राहत दी है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को दिल्ली विधानसभा समिति के सामने पेशी में दी राहत. (फाइल फोटो)

 

  1. विधानसभा समिति पेशी पर न अड़ी रहे -दिल्ली उच्च न्यायालय

    मुख्य सचिव के खिलाफ कोई भी प्रतिरोधी कदम नहीं उठाया- समिति 

    मुख्य सचिव से हाथापाई मामले में 'आप' के दो विधायक हुए थे गिरफ्तार

 

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को दिल्ली विधानसभा समिति में उनकी पेशी के मामले पर राहत दी है. साथ ही विधानसभा समिति को उनकी पेशी पर नहीं अड़े रहने को कहा है. न्यायाधीश राजीव शकधर ने विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति से अंशु प्रकाश को 11 अप्रैल तक पेश नहीं होने के निर्देश दिए. साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी गई है. गौरतलब है कि मुख्य सचिव ने समिति द्वारा जारी नोटिस को न्यायालय में चुनौती दी थी. इस नोटिस में मुख्य सचिव को गुरुवार को समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया था.  

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रोक के बावजूद जारी किया नोटिस
वकील ने अदालत को बताया कि सदन की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली मुख्य सचिव की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बावजूद नोटिस जारी किया गया है. समिति ने पांच मार्च को अदालत को बताया था कि मुख्य सचिव के खिलाफ किसी तरह का कोई भी प्रतिरोधी कदम नहीं उठाया जाएगा. प्रकाश ने विशेषाधिकार समिति के नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 20 फरवरी को हुई बैठक में नहीं आने के लिए समिति के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था. दरअसल इससे एक दिन पहले ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल द्वारा मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला सामने आया था. दोनों विधायक फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अंशु प्रकाश ने 21 और 23 फरवरी को हुई बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद समिति ने उन्हें एक मार्च को नोटिस थमा दिया था. 

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विधायकों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल की न्यायिक हिरासत गुरुवार को 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है. दोनों विधायकों को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई मामले में गिरफ्तार किया गया था. आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि कथित हाथापाई की शिकायत के लिए विधानसभा की समितियों के जरिए नोटिस देकर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को परेशान नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि यह‘ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां सरकार और अधिकारी असुरक्षित महसूस करते हैं तथा एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं.

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