दिल्ली: ऑटो चालक को 'I Love Kejriwal' पड़ा महंगा, जुर्माने के बाद दौड़ा कोर्ट
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दिल्ली: ऑटो चालक को 'I Love Kejriwal' पड़ा महंगा, जुर्माने के बाद दौड़ा कोर्ट

कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से पूछा है कि ट्रैफिक रूल्स के तहत किस उल्लंघन को लेकर आई लव केजरीवाल स्टीकर लगाने पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर का चालान किया गया था.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में थ्री व्हीलर पर 'आय लव केजरीवाल' (I Love Kejriwal) का स्टीकर लगाना एक ऑटो चालक को भारी पड़ गया. ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने ऑटो चालक का 10000 का चालान काट दिया. इसके बाद ऑटो चालक ने पुलिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. अब कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 

याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है. एक ऑटो ड्राइवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर को लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका दस हजार का चालान कर दिया. अब इस मामले में कोर्ट 3 मार्च को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस से पूछा है कि ट्रैफिक रूल्स के तहत किस उल्लंघन को लेकर आई लव केजरीवाल स्टीकर लगाने पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर का चालान किया गया था. 

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इसपर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि, 'भाजपा अपनी पुलिस से गरीब ऑटो वालों के झूठे चालान करवा रही है. इनका कसूर केवल ये है कि इन्होंने “I love kejriwal” लिखा है. गरीबों के खिलाफ इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है. मेरी भाजपा से अपील है कि गरीबों से बदला लेना बंद करें.'

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