नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर माताओं को स्तनपान सुविधा मुहैया कराने पर केंद्र , आप सरकार और नगर निकायों से उनका नजरिया मांगा है. अदालत ने कहा कि दुनियाभर में माताओं को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि यह जरूरी है कि मामले को भूमि का स्वामित्व रखने वाली सभी एजेंसियां और नगर निकाय देखें. इसके बाद अदालत ने नगर निगमों , दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा
अदालत ने रेखांकित किया कि यहां हवाई अड्डों पर भी बच्चों को स्तनपान कराने की सुविधा नहीं है. उच्च न्यायालय ने मुद्दे को निपटाने के लिए सभी प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त के लिए तय कर दी.
अदालत एक मां और उसके नवजात बच्चे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में सार्वजनिक स्थलों पर बच्चों को स्तनपान सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है.
(इनपुट - भाषा)