दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Advertisement

दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन को नहीं मिली अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने और 30 लाख रूपए नहीं देने पर उसकी निर्माणाधीन इमारत गिरा देने के आरोप का सामना कर रहे दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और चार अन्य को आज अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने और 30 लाख रूपए नहीं देने पर उसकी निर्माणाधीन इमारत गिरा देने के आरोप का सामना कर रहे दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन और चार अन्य को आज अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए हुसैन एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और अपराध समझौते के लायक नहीं है। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील की दलील खारिज करते हुए यह बात कही। वकील ने कहा था कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है।

अदालत ने हुसैन के अलावा उनके कथित सहयोगियों - मोहसीन अहमद, फुरकान हुसैन, इरफान हुसैन और हमद - की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उत्तर-पूर्व दिल्ली के जाफराबाद पुलिस थाने में मंत्री और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। आईपीसी की धारा 120-बी, 387, 389 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

Trending news