घरेलू हिंसा मामला: सोमनाथ भारती की तलाश में जुटी दिल्‍ली पुलिस, पेशी के लिए भेजा गया था नोटिस
Advertisement

घरेलू हिंसा मामला: सोमनाथ भारती की तलाश में जुटी दिल्‍ली पुलिस, पेशी के लिए भेजा गया था नोटिस

घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली पुलिस ने शुक्रवार को सोमनाथ भारती को एक नोटिस जारी किया है। भारती को पूछताछ के लिए मौजूद रहने एवं जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

घरेलू हिंसा मामला: सोमनाथ भारती की तलाश में जुटी दिल्‍ली पुलिस, पेशी के लिए भेजा गया था नोटिस

नई दिल्ली : घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जानकारी के अनुसार, दिल्‍ली पुलिस ने शुक्रवार को सोमनाथ भारती को एक नोटिस जारी किया और उन्‍हें पूछताछ के लिए मौजूद रहने एवं जांच में शामिल होने के लिए कहा। भारती को आज दिल्‍ली पुलिस के सामने 12 बजे तक पेश होना था। इसके बाद दिल्‍ली पुलिस सोमनाथ भारती की तलाश में जुट गई है। इसके मद्देनजर पुलिस ने आज कई जगहों पर छापेमारी भी की। उधर, सोमनाथ गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी देंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारती की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी लीपिका मित्रा और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचीं। पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद आला अधिकारियों से मुलाकात के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में जायजा लिया। बताया जा रहा है कि पति सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी न होने से लिपिका नाराज हैं। मुलकात के दौरान लीपिका ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा कि मैंने अपने जीवन के पांच साल सोमनाथ भारती को दिए। अब और नहीं सह सकती, अब न्याय चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह का भी मानना है कि घरेलू हिंसा में पुलिस को कार्रवाई के तहत सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए।

गौर हो कि दिल्ली पुलिस ने आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की है। तीन महीने पहले उनकी पत्नी लीपिका मित्रा ने भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का एक मामला दर्ज कराया था। लीपिका ने इसके साथ ही भारती पर गंभीर आरोप लगाये थे जिसमें यह भी शामिल था कि जब वह गर्भवती थी तो उनके पति ने उनके उपर कुत्तों को ‘छोड़’ दिया था। मुसीबत बढ़ने के बीच मालवीय नगर से विधायक भारती ने घटनाक्रम पर यह कहते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने प्राथमिकी की प्रति नहीं देखी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिण पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने कहा कि ‘प्राथमिकी कल द्वारका उत्तर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्‍न धाराओं के तहत दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत लीपिका का बयान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट मनू गोयल खर्ब के चेंबर में दर्ज किया।

नई प्राथमिकी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं उनकी पत्नी के बीच मध्यस्थता के चार असफल प्रयासों के बाद दर्ज की गई है। भारती की पत्नी लीपिका उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर अड़ी रहीं।

Trending news