घरेलू हिंसा केस: सोमनाथ भारती की पुलिस हिरासत बढ़ी, अंतरिम जमानत से इनकार
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घरेलू हिंसा केस: सोमनाथ भारती की पुलिस हिरासत बढ़ी, अंतरिम जमानत से इनकार

आम आदमी पार्टी (आप) के विवादित विधायक सोमनाथ भारती से तीन और दिन तक हिरासत में पूछताछ होगी क्योंकि शहर की एक अदालत ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कथित घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में उनकी पुलिस हिरासत की अवधि आज चार अक्तूबर तक बढ़ा दी।

घरेलू हिंसा केस: सोमनाथ भारती की पुलिस हिरासत बढ़ी, अंतरिम जमानत से इनकार

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विवादित विधायक सोमनाथ भारती से तीन और दिन तक हिरासत में पूछताछ होगी क्योंकि शहर की एक अदालत ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कथित घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में उनकी पुलिस हिरासत की अवधि आज चार अक्तूबर तक बढ़ा दी।

पुलिस हिरासत की दो दिन की अवधि खत्म होने पर 41 वर्षीय भारती को आज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मणिका के सामने पेश किया गया और जांचकर्ताओं ने हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि पिछली समयावधि ‘पर्याप्त नहीं’ थी। पुलिस ने कहा कि भारती से हिरासत में और पूछताछ की जरूरत है क्योंकि इस मामले में कई बिन्दुओं पर जांच की जानी है और वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि भारती की हिरासत यह जानने के लिए भी जरूरी है कि गिरफ्तारी से बचने के वक्त किन लोगों ने उन्हें शरण दी। आरोप है कि उन लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। एजेंसी ने कहा कि उसे चाकू और गहने भी बरामद करने हैं।

भारती की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने पुलिस हिरासत बढाने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहले ही लंबित है। सुनवाई के दौरान, पूर्व विधि मंत्री ने पुलिस के हाथों उत्पीडन का आरोप लगाया। भारती ने कहा कि डीसीपी ने मेरा कुर्ता पकड़ा और मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पुलिस एक चाकू लेकर आई और मुझसे यह स्वीकार करने के लिए कहा कि यह जांच के दौरान बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ कागजातों पर उनके दस्तखत लेने का भी प्रयास किया। आप विधायक को 29 सितंबर को तड़के गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले, आज सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद भारती को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में मध्यस्थता की संभावना खोजने के लिए उनकी पत्नी को सोमवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। न्यायालय ने सोमवार को भारती की पत्नी लिपिका को उपस्थित होने का निर्देश दिया है ताकि उसके द्वारा दर्ज कराये गये मामले में मध्यस्थता के विकल्प की संभावना तलाशी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारती के समर्पण करने के बाद उनकी अंतरिम जमानत की याचिका निर्थक हो गयी है। न्यायालय ने भारती को पांच अक्तूबर तक अंतरिम जमानत देने का उनके वकील का मौखिक अनुरोध भी ठुकरा दिया। (एजेंसी इनपुट के साथ)

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