बीफ को सेहतमंद बताने वाली पत्रिका के संपादक को हरियाणा सरकार ने किया बर्खास्त
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बीफ को सेहतमंद बताने वाली पत्रिका के संपादक को हरियाणा सरकार ने किया बर्खास्त

हरियाणा सरकार की उस पत्रिका के संपादक को गुरुवार को हटा दिया गया है जिसमें बीफ खाने के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करते हुए एक आलेख छपा था।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की उस पत्रिका के संपादक को गुरुवार को हटा दिया गया है जिसमें बीफ खाने के सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करते हुए एक आलेख छपा था।

शिक्षा भारती नामक पत्रिका में बीफ के अलावा बछड़े के मांस को उन चार ‘ऊर्जादायकों’ में शामिल किया गया है जो सीधे तौर पर मानव शरीर में लौहतत्व के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। आलेख में लौहतत्व को लघुपोषकों में एक बताया गया है जिसकी आवश्यकता मानव शरीर को रोजाना आधार पर होती है । उसमें लौहतत्व की कमी के दुष्प्रभावों, स्वास्थ्य पर उसके असर तथा उसके विभिन्न स्रोतों का जिक्र किया गया है।

शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाली इस द्विभाषिक पत्रिका में ‘मजबूती के लिए आयरन महत्वपूर्ण’ नामक आलेख है और उसका प्रकाशन एवं मुद्रण माध्यमिक शिक्षा, पंचकुला के निदेशक के कार्यालय की ओर से ‘शिक्षा लोक सोसाइटी सह निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अध्यक्ष’ पंचकुला, हरियाणा द्वारा किया गया है।

उन्होंने कहा कि पत्रिका के संपादक ने सफाई दी कि आलेख वैज्ञानिक रिपोर्ट पर आधारित है। लेख में पशुओं से मिलने वाले अन्य आहार के साथ ऊर्जादायक खाद्य पदार्थों में भेड़, बछड़े और सुअर के मांस सहित बीफ को भी शामिल किया गया है। शर्मा ने कहा, ‘हमने कहा कि उसका हरियाणा की इस पत्रिका में प्रकाशन नहीं होना चाहिए। हमने पत्रिका के संपादक को हटा दिया है।’ उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई बाद में होगी।

52 पृष्ठ वाली पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण को प्राथमिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया है लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण अब भी मौजूद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि मुस्लिम अगर भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें बीफ का सेवन छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री पत्रिका की प्रकाशन संस्था के मुख्य संरक्षक हैं और शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा इसके संरक्षक हैं।

पत्रिका के शुरूआती पन्नों में यह घोषणा की गई है कि लेखकों के विचार उनके अपने हैं और यह जरूरी नहीं है कि विभाग उनके विचारों से सहमति रखता हो। मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी जवाहर यादव ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

हरियाणा विधानसभा में हाल में ‘गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन विधेयक 2015’ पारित किया गया, जिसके तहत राज्य में गोवध पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के लिए तीन से दस साल की सजा का प्रावधान है।

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