फिल्मिस्तान अनाज मंडी हादसा: 14 दिन की हिरासत में आरोपी, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच
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फिल्मिस्तान अनाज मंडी हादसा: 14 दिन की हिरासत में आरोपी, क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच

इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो गयी थी और 16 लोग घायल हो गये थे. इस हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने धारा 304 और 308 के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों ही धाराएं गैर इरादतन हत्या की धाराएं है. 

फिल्मिस्तान के पास अनाज मंडी हादसे में दिल्ली पुलिस ने धारा 304 और 308 के तहत मामला दर्ज किया है. तस्वीर साभार- ANI

नई दिल्ली: दिल्ली के फिल्मिस्तान के पास अनाज मंडी में लगी आग को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे में 43 लोगों की मौत हो गयी थी और 16 लोग घायल हो गये थे. इस हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने धारा 304 और 308 के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों ही धाराएं गैर इरादतन हत्या की धाराएं है. पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपी रेहान और फुरकान को अदालत में पेश कर 14 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है, ताकी अवैध फैक्ट्री चलाने में जो भी लोग शामिल थे उनका पता लगाया जा सके. 

जिस जगह पर आग लगी थी उसे 3D लेसर स्कैनिंग से जांचा जा रहा है ताकी वैज्ञानिक तरीके से जांच के सभी पहलू निकाले जा सके. मरने वाले सभी लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है और उनके परिवार को जानकारी दे दी है. अब तक पुलिस ने 20 लोगों को पोस्टमार्टम करवा दिया है और उनका शव परिवारों को सौंप दिया है.बाकि लोगों के शव का भी पोस्टमार्टम जल्द करा कर परिवार को सौंप दिया जायेगा.

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हादसे की जगह से रोहिणी की फोरेंसिंक जांच टीम ने नमूने एकत्र कर लिये हैं और जल्द ही जांच रिपोर्ट पुलिस को सौपेंगी. हादसे में घायल 7 लोगों के पुलिस ने बयान दर्ज किये है. साथ ही 9 दूसरे लोगों के बयान भी पुलिस ने लिये है जो हादसे के वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे.

पुलिस ने दिल्ली की दूसरी नागरिक एजेंसियो को भी चिट्टी लिख कर जानकारी मांगी है, क्योंकि बिल्डिंग को NOC देना MCD और दूसरी नागरिक एजेंसियों का काम है और पुलिस जानना चाहती है कि इस बिल्डिंग को NOC दिया गया था या नियमों को तोड़ कर ये फैक्ट्री चल रही थी. क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कारखाना अवैध तरीके से चल रहा था और नियमों की अनदेखी की गयी थी.

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