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दिल्ली सरकार फास्ट ट्रैक, कॉमर्शियल अदालतों की संख्या बढ़ाने के आदेश का पालन करे: HC

अदालत ने आगाह किया कि ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित विभाग के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

 (फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली:  दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निर्देश दिया कि वह 18 और त्वरित (फास्ट ट्रैक) तथा 22 वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के उसके पिछले आदेश का पालन करे. अदालत ने आगाह किया कि ऐसा करने में विफल रहने पर संबंधित विभाग के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख, चार जुलाई से पहले प्रक्रिया पूरी करे और रिपोर्ट दाखिल करे.

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अदालत जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थायी सुविधा बनाने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. दिल्ली सरकार की ओर से वकील अनुपम श्रीवास्तव ने अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश की और कहा कि वे निर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया में हैं. 

उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का मुद्दा मंत्रिपरिषद के पास है और वाणिज्यिक अदालतों का मुद्दा कानून मंत्री के समक्ष है. पीठ ने 16 मई को दिल्ली सरकार को 18 और फास्ट ट्रैक तथा 22 वाणिज्यिक अदालतों के गठन की आवश्यकता का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया था.

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