सुनंदा पुष्कर मामला : शशि थरूर की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
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सुनंदा पुष्कर मामला : शशि थरूर की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस सांसद ने अग्रिम जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत से संपर्क करने के बदले सीधे सत्र अदालत से संपर्क किया.

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक लक्जरी होटल में मृत मिली थीं. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को सुनवाई अदालत से मिली अग्रिम जमानत रद्द की जाए. न्यायमूर्ति आर के गौबा ने वकील दीपक आनंद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया.

याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई थी कि अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस सांसद ने अग्रिम जमानत के लिए मजिस्ट्रेट अदालत से संपर्क करने के बदले सीधे सत्र अदालत से संपर्क किया. न्यायाधीश ने कहा कि वह इस फैसले का कारण बाद में बताएंगे.

इसके पहले अदालत ने वकील से यह दर्शाने को कहा कि उनकी याचिका पर क्यों विचार किया जाए. लेकिन वकील अदालत को यह समझाने में नाकाम रहे कि उनकी याचिका विचारणीय है.

सुनवाई की शुरूआत होने पर थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता ऐसी याचिका दायर करने के लिए पक्ष नहीं हैं.

पाहवा ने कहा कि अगर इस याचिका को स्वीकार किया गया तो कोई भी व्यक्ति जो किसी मामले से जुड़ा नहीं है, उच्च न्यायालय में सुनवाई अदालत के फैसले को चुनौती देने लगेगा.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने भी याचिका को स्वीकार किए जाने का विरोध किया. उन्होंने लेकिन कहा कि ऐसी कोई उचित आशंका नहीं थी कि यदि समन के अनुसार थरूर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित होते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता.

इससे पहले मेहरा ने कहा था कि सुनवाई अदालत में विश्वास बहाल किया जाना चाहिए और आरोपी मजिस्ट्रेट अदालत को छोड़कर सीधे उच्चतर अदालत से संपर्क नहीं कर सकता है.

सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात को दिल्ली के एक लक्जरी होटल में मृत मिली थीं. उस समय शशि थरूर के सरकारी बंगले का जीर्णोद्धार किया जा रहा था. इसलिए वे होटल में रह रहे थे.

(इनपुट - भाषा)

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