आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
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आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली डायरेक्टर से कहा था कि वो तमाम चल और अचल संपत्ति का ब्योरा पेश करें ताकि संपत्तियों को बेचकर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके. 

  1. SC ने चेताया था, आप कोर्ट से न खेलें नहीं तो आप भी बेघर होंगे
  2. आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरा होने में 5,112 करोड़ रुपये लगेंगे
  3. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से 30 दिन में विस्तृत योजना मांगी थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से कहा था कि आप कोर्ट से न खेलें नहीं तो आप भी बेघर होंगे, खरीदार की तरह अपने घर के लिए तरसेंगे और खरीदार अब एक नया पैसा नहीं देगा. कोर्ट ने आम्रपाली को चेताया था कि अगर कोर्ट के साथ खेलने की कोशिश की तो हमें मजबूर होना होगा और आपको भी बेघर करने के लिए हम मजबूर होंगे. कोर्ट ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया था कि सिलिकॉन सिटी और जुडियाक प्रोजेक्ट के टॉवर में काटी गई बिजली कनेक्शन को तत्काल जोड़ा जाए. आम्रपाली ने कोर्ट में कहा था कि प्रोजेक्ट पूरा करने में 5,112 करोड़ रुपये लगेंगे. 

एनबीसीसी को है प्रोजेक्ट पूरे करने की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को आम्रपाली के सभी अटके हुए अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी से 30 दिन में विस्तृत योजना मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को कहा था कि वह 30 दिन में बताए कि वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा. साथ ही एनबीसीसी निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निश्चित टाइम लाइन भी देगा. 

40 कंपनियों के खातों की रिपोर्ट देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सभी ऑडिटर्स को आदेश दिया है कि वह ग्रुप की सभी 40 कंपनियों के खातों का बारीकी से परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें. रिपोर्ट में ये भी कहा कि बताया जाए कि आम्रपाली ग्रुप द्वारा घर खरीदार के लगभग 2500 करोड़ रुपये कहां लगाए हैं. पिछली सुनवाई के दौरान एनबीसीसी के चेयरमैन, आम्रपाली के चेयरमैन और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे.

आम्रपाली हमारे धैर्य की परीक्षा न ले
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की सभी 40 कंपनियों के बैंक खातों और चल संपत्ति को अटैच करने का आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के बैंक खातों को फ्रीज करने और उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों को भी अटैच करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा था कि आम्रपाली हमारे धैर्य की परीक्षा न ले. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शहरी विकास मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी अध्यक्ष को भी पेश होने का आदेश दिया था.

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